राहुल गांधी को बड़ा झटका, संसद की सदस्यता खत्म, मानहानि केस में दो साल की सजा के बाद बड़ा फैसला

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राहुल गांधी को बड़ा झटका, संसद की सदस्यता खत्म, मानहानि केस में दो साल की सजा के बाद बड़ा फैसला

कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ा झटका लगा है. उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है. मानहानि मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने बीते दिन राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, सजा को एक महीने के लिए सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई थी. लोकसभा सचिवालय की ओर से इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है.

हालांकि, अब भी राहुल गांधी के पास अदालत में जाने का अवसर है. सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ वे ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. हालांकि, यदि वहां से भी राहुल को झटका लगता है तो वे अगले छह साल तक कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे. राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी ने कहा है कि सच सामने आएगा और सूरत कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वे ऊंची अदालत से बदल जाएगा. पार्टी ने दावा किया है कि राहुल गांधी और मजबूत होकर वापस लौटेंगे.

अमेठी और वायनाड से रहे सांसद
राहुल गांधी यूपी के अमेठी और केरल के वायनाड से चार बार सांसद रहे. पहली बार साल 2004 में राहुल ने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. इसके बाद 2009 और 2014 में भी उन्हें अमेठी से जीत मिली. हालांकि, पिछला लोकसभा चुनाव राहुल गांधी ने अमेठी और केरल के वायनाड से लड़ा, जिसमें अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि वायनाड से वे बड़े मार्जिन से चुनाव जीते.

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