बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मुंबई में एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद भारत छोड़ने का औपचारिक नोटिस दिया गया है।
इमरान खान अभिनेता आमिर खान के भांजे हैं. वह अमेरीकी नागरिकता रखते हैं और भारत में ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक के तौर पर रह रहे हैं और काम करते हैं।
इस प्रशासनिक कार्रवाई ने एक बार फिर ओसीआई कार्डधारकों के कानूनी अधिकारों और उनकी सीमाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
OCI कार्ड का विचार और नागरिकता का अंतर
भारत का संविधान अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता रखने की इजाजत नहीं देता है। साल 2005 में नागरिकता कानून में संशोधन करके ओसीआई कार्ड की व्यवस्था शुरू की गई थी, ताकि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को देश से जोड़े रखा जा सके। नाम में सिटीजनशिप शब्द होने के बावजूद यह भारत की नागरिकता नहीं, बल्कि एक तरह का आजीवन वीजा दर्जा है जो विदेशियों को दिया जाता है।
भारतीय नागरिक या एनआरआई के पास भारत का पासपोर्ट होता है और उन्हें देश में चुनाव लड़ने व वोट डालने सहित सभी मौलिक अधिकार मिलते हैं। इसके उलट ओसीआई कार्डधारक कानूनी रूप से किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं, जिन्हें भारत में रहने और व्यापार करने की विशेष सहूलियतें ही दी जाती हैं। जिन व्यक्तियों या उनके पूर्वजों के पास कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की नागरिकता रही हो, उन्हें ओसीआई कार्ड की पात्रता नहीं मिलती है।
OCI कार्डधारकों की सुविधाएं और सीमाएं क्या हैं
ओसीआई कार्डधारक भारत में बिना बार-बार वीजा लिए आजीवन आ-जा सकते हैं और उन्हें स्थानीय पुलिस दफ्तरों में पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होती। वे भारत में बैंक खाता खोल सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और मकान जैसी गैर-कृषि अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा उन्हें देश में डॉक्टर, वकील या सीए जैसे पेशे में काम करने की छूट भी एनआरआई के बराबरी के स्तर पर दी जाती है।
हालांकि, ओसीआई कार्डधारकों पर कई तरह की सख्त संवैधानिक और प्रशासनिक पाबंदियां भी लागू रहती हैं। वे भारत में न तो वोट डाल सकते हैं, न ही चुनाव लड़ सकते हैं और न ही किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें भारत में कृषि भूमि, फार्महाउस या बागान खरीदने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों तक सीमित हैं।
क्या विरोध प्रदर्शन में हो सकते हैं शामिल
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किसी भी प्रकार का राजनीतिक विरोध या शांतिपूर्ण सभा करने का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को देता है। चूंकि ओसीआई कार्डधारक विदेशी नागरिक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वे भारत के आंतरिक मामलों या किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले सकते।
वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर इमिग्रेशन कानून के तहत उनका ओसीआई कार्ड रद्द किया जा सकता है या उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है।
राजनीतिक प्रदर्शनों पर रोक के अलावा ओसीआई कार्डधारकों को भारत में कई अन्य विशिष्ट कामों के लिए गृह मंत्रालय से पहले अनुमति लेनी होती है। अनुसंधान कार्य, पत्रकारिता, पर्वतारोहण अभियान, तबलीगी गतिविधियां या प्रतिबंधित व संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए उन्हें पूर्व मंजूरी मिलना अनिवार्य है।